डोडा-पोस्त के तस्कर को 12 वर्ष का कठोर कारावास व दो लाख रुपए का जुर्माना - Arbudanchal

Arbudanchal

Rajasthan's famous hill station Mount abu and surrounding area Aburoad

Breaking News

मंगलवार, 24 सितंबर 2024

डोडा-पोस्त के तस्कर को 12 वर्ष का कठोर कारावास व दो लाख रुपए का जुर्माना



सिरोही @ अर्बुदांचल : विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस)प्रकरण सिरोही रूपा गुप्ता ने मंगलवार को एक डोडा तस्करी के मामले में आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. प्रकरण के मुताबिक आरोपी गणेशराम पुत्र तगाराम निवासी नांद, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषसिद्ध घोषित किया गया. 

आरोपी को न्यायालय ने 12 वर्ष के कठोर कारावास व दो लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. अदम अदायगी अर्थदंड 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला के अनुसार 7 अक्टूबर 2011 को पुलिस थाना कालन्द्री के थानाधिकारी ने अभियुक्त गणेशाराम के कब्जे आधिपत्य से महेन्द्रा लोडिंग में 27 बोरीयों में कुल 567 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्त की बरामदगी की थी, जो वाणिज्यिक मात्रा से काफी अधिक परिधि में थी. जिस पर लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला के तर्क से सहमत  होकर विशिष्ट न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने अभियुक्त गणेशराम को दोषसिद्ध घोषित किया. शेष आरोपी खेताराम व चनणाराम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया.

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

if you have any suggestion regarding our news or news portal Please let us know with your comment

Pages