- जिले के आबूरोड में जमीनी विवाद के चलते पिता-पुत्र ने मिलकर कुल्हाड़ी से अपने ही रिश्तेदार की हत्या कर दी थी
सांकेतिक |
आबूरोड @
अपर लोक अभियोजक हसीब अहमद सिद्दिकी ने बताया कि 14 जुलाई 2021 को परिवादी सीनाराम ने आबूरोड रीको थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 13 जुलाई की शाम को उसका छोटा भाई केसाराम घर से कुएं पर पानी का हौद भरने के लिए मोटर चालू करने गया था। उसका बेटा सोमा और पुत्री सोकी भी उसके साथ थे। 7.30 बजे के आसपास कुएं से घर आते समय कुएं के फले से बाहर निकले। तभी पहले से तैयारी करके छिपे हुए सकुराराम और उसका पिता भगाराम खड़े थे। जिन्होंने उसके भाई केसाराम के पीछे से भगाराम ने लाठी से वार किया। इससे केसाराम नीचे गिरा और सकूराराम ने कुल्हाड़ी से उसके सिर, कंधे और शरीर पर कई वार किए। ये देखकर सोमा और सोकी मददके लिए चिल्लाने लगे, तो सकुराराम ने उनकी तरफ पत्थर फेंके एक पत्थर सोकी को लगा और सोमा को कंटीली बाड़ में धक्का मार दिया। लोगों को आता देख दोनों आरोपी पहाड़ी की तरफ भाग गए। जांच में सामने आया कि केसाराम की जमीन के बंटवारे की बात को लेकर कई दिनों से सकुराराम गाली गलौज कर रहा था और रंजिश रख रहा था। इसी वजह से केसाराम की सकुराराम और उसके पिता भगाराम ने हत्या कर दी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दरौान दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हसीब अहमद सिद्दिकी ने बहस की। इस दौरान 15 गवाह को परीक्षित करवाया गया और 38 दस्तावेज एवं 5 आर्टिकल प्रदर्शित किए गए। अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होकर एडीजे-2 ग्रीष्मा शर्मा ने आरोपी खारा तालाबफली निवासी सकूराराम पुत्र भगाराम और भगाराम पुत्र कसनाराम को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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